हल्द्वानी:उत्तराखंड में शराब नीति को लेकर लोगों में कई बार भ्रम की स्थिति पैदा होती है. अगर कोई व्यक्ति अपने घर में शराब रखना चाहता है तो कानून की उसे जानकारी नहीं होती है कि वह अपने घर में कितना शराब रख सकता है? कई बार देखा जाता है कि पुलिस एक पेटी शराब ले जाने वाले या घर में रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर देती है. ऐसे में अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो आप अपने घर में उत्तराखंड ब्रांड की एक पेटी शराब यानी 9 लीटर के करीब अंग्रेजी और देसी ब्रांड की शराब रख सकते हैं. इसके लिए कोई भी लाइसेंस या कागजात की जरूरत नहीं होती है.
Uttarakhand Excise Policy: उत्तराखंड में एक व्यक्ति अपने घर में इतनी रख सकता है शराब, लाइसेंस और कागजात की नहीं पड़ेगी जरूरत - Uttarakhand Excise Department
Permission keep Liquor at Home in Uttarakhand लोगों को कई बार घर में कितना शराब रखी जाए, इसके बारे में जानकारी नहीं होती है. लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप घर में कितनी शराब रख सकते हैं और पुलिस भी आपको परेशान नहीं करेगी. क्यों कि आप नियम के हिसाब घर में उतनी शराब स्टोर कर सकते हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : Oct 14, 2023, 12:57 PM IST
|Updated : Oct 14, 2023, 2:09 PM IST
संयुक्त आबकारी आयुक्त कुमाऊं मंडल केके कांडपाल ने बताया कि आबकारी नीति के तहत एक व्यक्ति अपने घर में एक पेटी अंग्रेजी या देसी ब्रांड की शराब रख सकता है. नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति शराब के जगह बीयर रखना चाहता है तो एक पेटी बीयर भी रख सकता है. आबकारी विभाग के मुताबिक एक पेटी शराब उत्तराखंड ब्रांड की कहीं भी प्रदेश में परिवहन कर सकता है.
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नियम के मुताबिक उत्तराखंड ब्रांड की एक पेटी शराब उत्तराखंड में रखने और ले जाने के लिए किसी तरह की वैध कागजात की भी जरूरत नहीं होती है. गौरतलब है कि पिछले दिनों उत्तराखंड में घरेलू बार लाइसेंस के लिए सरकार द्वारा नीति लाई गई थी, लेकिन विरोध के बाद नीति को स्थगित कर दी गई है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपने घर में एक पेटी शराब रखता है तो उसको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है.