हल्द्वानीःराज्यसभा से ट्रिपल तलाक बिल पास होने के बाद देश में इस कानून को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं हैं. अधिवक्ताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. यह बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा. हल्द्वानी में अधिवक्ताओं का कहना है कि तीन तलाक को लेकर बनाए गए कानून में और सख्त सजा देने का प्रावधान किया जाना चाहिए.
अधिवक्ताओं का कहना है कि इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 6 माह से 3 साल तक की सजा हो सकती है और सजा को कम करना या बढ़ाना मजिस्ट्रेट पर निर्भर करता है. अधिवक्ताओं का कहना है इस कानून को और कठोर बनाकर 3 साल से ज्यादा सजा रखनी चाहिए. ताकि आरोपी इस तरह के अपराध करने से बचें.