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बिना लाइसेंस बेचता था खाद्य पदार्थ, व्यापारी को 6 साल की सजा, दो लाख जुर्माना - Food Safety Department

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल ने बिना खाद्य लाइसेंस के कारोबार करने पर किराना कारोबारी अशोक कुमार के खिलाफ फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अशोक कुमार को दोषी ठहराते हुए 6 महीने की सजा और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

Haldwani Latest News
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Published : Oct 1, 2021, 7:19 PM IST

हल्द्वानी:शहर में बिना लाइसेंस किराना की दुकान चलाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने किराना कारोबारी अशोक कुमार को 6 महीने की जेल और दो लाख रुपये का का जुर्माना लगाया है.

बता दें, 24 जनवरी, 2018 को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की ओर से शहर भर में खाद्य कारोबारियों की खाद्य लाइसेंस की जांच की जा रही थी. इस दौरान टीम ने हल्द्वानी के मीरा मार्ग पर किराना कारोबारी अशोक कुमार द्वारा बिना खाद्य लाइसेंस के कारोबार करना पाया था जो लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हुआ प्रथम दृष्टया पाया गया. पूरे मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल के समक्ष वाद दायर किया गया. जिसके बाद न्यायालय ने किराना कारोबारी को दोषी पाते हुए 6 महीने की सजा और 2 लाख का अर्थदंड लगाया है.

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सितंबर 2020 में की गई कार्रवाई:खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश टम्टा ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर जनपद में सितंबर 2020 में खाद्य तेल की गुणवत्ता रखने उद्देश्य से कई ब्रांड के अलावा दूध, दही, बेसन, मिर्च, दाल सहित 19 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए गए थे. इन्हें प्रयोगशाला के लिए भेजा गया था, जिसमें 15 नमूने फेल पाए गए हैं. यह सभी खाद्य पदार्थ मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए. जिसके बाद निर्णायक अधिकारी नैनीताल के न्यायालय में वाद दायर किए गए हैं.

उन्होंने बताया कि लोगों के स्वास्थ्य के प्रति खाद्य विभाग पूरी तरह से गंभीर हैं. खाद्य पदार्थ में किसी भी तरह की मिलावट की शिकायत के अलावा समय-समय पर खाद्य विभाग द्वारा छापामारी कर सैंपलिंग की कार्रवाई की जाती है. कई मामलों में जुर्माने की कार्रवाई भी की जा चुकी है.

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