नैनीतालःउत्तराखंड के नैनीताल शहर के अंदरूनी मार्गों पर अवैध वाहन पार्क करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. आज नैनीताल शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार से जुड़े सुझाव कोर्ट में पेश किए गए. अब मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने 14 फरवरी के बाद अगली सुनवाई करेगी.
पूर्व के आदेश पर जिला और पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक व पार्किंग की व्यवस्था के संबंध में स्थानीय लोगों, व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन समेत संस्थाओं के साथ बैठक की. साथ ही मामले में सुझाव लिए और रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई. रिपोर्ट में कहा गया गया कि सभी ने पार्किंग की सुविधा पर ज्यादा जोर दिया. जिला प्रशासन छोटी-छोटी पार्किंग की व्यवस्था करें, जिससे जाम भी न लगे और स्थानीय लोगों को भी परेशानियों का सामना न करना पड़े.
जो सुझाव दिए गए, उसमें मेट्रोपोल पार्किंग का निर्माण, हनुमानगढ़ से रानीबाग तक रोपवे का निर्माण, खाली पड़ी सरकारी और निजी भूमि पर छोटी-छोटी पार्किंग, छोटे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का संचालन और स्थानीय लोगों के वाहनों के लिए पार्किंगों में 30 प्रतिशत वाहन खड़े करने की छूट समेत कई अन्य सुझाव दिए गए.
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