नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल (sanitation workers strike in haldwani) और फैले कूड़े के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने हड़ताली सफाई कमर्चारियों से तुरंत कार्य पर वापस लौटने को कहा है. साथ ही कहा कि अगर सफाई कर्चारी काम पर वापस नहीं लौटे तो कोर्ट उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा. साथ ही कोर्ट ने कहा कि सरकार व नगर निगम सफाई कर्मचारियों की मांगों पर विचार करें. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा 'अपनी मांगों को लेकर शहर को बंधक नहीं बनाया जा सकता'.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सफाई कर्मचारियों से पूछा कि दस मिनट में कोर्ट को यह बताएं कि हड़ताल समाप्त कर रहें हैं या नहीं. उसके बाद इनकी तरफ से कहा गया कि वे हड़ताल समाप्त करने को तैयार हैं. बैणी सेना व नगर निगम की हर सम्भव सहायता करेंगे. उनकी कुछ मांगे हैं जिनपर नगर निगम व सरकार विचार करें. इसके आधार पर कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए इनसे कहा तुरंत कार्य पर लौटें.
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