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Published : Jan 21, 2020, 1:06 PM IST

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बकायेदारों में पूर्व MLA समेत बैंक के पूर्व डायरेक्टर के नाम शामिल, होगी कुर्की की कार्रवाई

उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक ने बकाया भुगतान न करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. समय अवधि के अंतर्गत अगर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसे बकायेदारों के खिलाफ संपत्तियों की नीलामी और आरसी की कार्रवाई की जाएगी.

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राज्य सहकारी बैंक

हल्द्वानी: उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक ने बकाया भुगतान न करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. बैंक बड़े बकायेदारों से ऋण वसूली के लिए बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है. जिसमें बैंक 24 संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया कर रहा है, जिससे वित्तीय वर्ष में इन बकायेदारों से ऋण वसूली की जा सके. वहीं 3 बकायेदारों के ऊपर बैंक का करीब 53 करोड़ बकाया राशि है. जिसमें पूर्व विधायक समेत बैंक के पूर्व डायरेक्टर तक शामिल हैं.

राज्य सहकारी बैंक

उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष दान सिंह रावत का कहना है कि बैंक के 68 बड़े बकायेदारों के ऊपर करीब 78 करोड़ 80 लाख की बकाया राशि थी. जिसमें 24 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है, जबकि 53 करोड़ अभी भी बकाया है. ऐसे में अब इन बकायेदारों के 24 संपत्तियों की नीलामी के लिए प्रक्रिया की जा रही है. अगर मार्च तक बकायादार अपने बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो उनकी संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी.

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उन्होंने आगे कहा कि बकायेदारों को नोटिस जारी किया जा रहा है. समय अवधि के अंतर्गत अगर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसे बकायेदारों के खिलाफ संपत्तियों की नीलामी और आरसी की कार्रवाई की जाएगी.

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