हल्द्वानी: पॉस्को की विशेष कोर्ट न्यायाधीश अर्चना सागर ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास के मामले में एक श्रमिक को दोषी पाते हुए 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी श्रमिक पर ₹70000 का अर्थदंड भी लगाया गया है.
मामला 8 जुलाई 2018 का है. जब हल्द्वानी के जीतपुर नेगी निवासी एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था. बताया गया कि आरोपी कल्लू 7 जुलाई को नाबालिग लड़की जंगल में लकड़ी बीनने के लिए ले गया. जहां उसने उसके साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने की कोशिश की. जिसके बाद परिजनों ने कल्लू के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में मामला दर्ज कराया.
छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपी को पॉस्को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा - accused of molesting a minor in Haldwani
पॉस्को कोर्ट ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी कल्लू को 5 साल की सजा के साथ ₹70000 का जुर्माना लगाया है.
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छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपी को पॉस्को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा
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शासकीय अधिवक्ता अनिता जोशी ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी को 2 सितंबर को दोषी मानते हुए फैसला सुरक्षित रखा था. शुक्रवार को न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ कई अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए 5 साल की कैद और ₹70000 का अर्थदंड लगाया है. अधिवक्ता ने बताया घटना के बाद से ही आरोपी जेल में बंद है.
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हल्द्वानी क्राइम न्यूज