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छात्रवृत्ति घोटाला मामले में सरकार ने रखा पक्ष, अब 18 को होगी सुनवाई

हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इस मामले की जांच CBI से क्यों ना कराई जाए. अब इस मामले की अग्रिम सुनवाई 18 फरवरी को होगी.

नैनीताल हाई कोर्ट

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Published : Feb 11, 2019, 5:20 PM IST

नैनीताल:सूबे में हुए छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर आज नैनीताल उच्च न्यायालय में सरकार ने अपना जवाब पेश किया. इस मौके पर सरकार ने कोर्ट में माना कि उत्तराखंड समेत देश के 6 राज्यों में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है. वहीं, अब हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को CBI से जांच करवाने को लेकर 18 फरवरी को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने नैनीताल हाई कोर्ट में उत्तराखंड में हुए छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर एक याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि सूबे में एससी/एसटी छात्रों की दी जाने वाली छात्रवृत्ति में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है. साथ ही उन्होंने घोटाले की जांच सीबीआई से जांच कराने की अपील की थी.

हाई कोर्ट में CBI जांच को लेकर पूछा सवाल.

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वहीं, सोमवार को सरकार ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था. SIT द्वारा इस घोटाले की विस्तृत जांच की जा रही है. इसके अलावा सरकार ने माना की उत्तराखंड के अलावा देश के अन्य 6 राज्यों में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एम सी पंत का कहना है कि इस मामले की जांच CBI से कराने को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है. इसके अलावा कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इस मामले की जांच CBI से क्यों ना कराई जाए. अब इस मामले की अग्रिम सुनवाई 18 फरवरी को होगी.

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