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30 नवंबर तक आधार से राशन कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य, वरना नहीं मिलेगा खाद्यान

यदि आपने 30 नवंबर तक राशन कार्ड का आधार से लिंक नहीं कराया तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकी है. राशन न मिलने के साथ आपका राशन कार्ड निरस्त भी हो सकता हैं.

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Published : Oct 21, 2020, 4:49 PM IST

हल्द्वानी:यदि आपने राशन कार्ड में अपना और परिवार के अन्य सदस्यों का आधार नंबर लिंक नहीं कराया तो 30 नवंबर से पहले करा लें. यदि आपने ऐसा नहीं किया तो 30 नवंबर के बाद आपको सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन नहीं मिलेंगा. इनता ही नहीं आधार नंबर का लिंक नहीं होने कारण खाद्य पूर्ति विभाग आपका राशन भी निरस्त कर सकता है.

जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन ने बताया कि कार्ड धारकों की यूनिट के आधार पर ही शासन राशन का कोटा जारी करता है. राशन कार्ड के लिए शासन ने आधार कार्ड का लिंक अनिवार्य कर दिया है.

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उन्होंने बताया कि नैनीताल जनपद में करीब एक लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है. ऐसे परिवारों के लिए 30 नवंबर तक मौका है यानि वे 30 नवंबर तक अपने राशन कार्ड का आधार से लिंक करा लें.

उन्होंने बताया कि सभी राशन कार्ड धारक अपनी नजदीकी राशन की दुकान पर पहुंचकर अपना और परिवार के सदस्यों का राशन कार्ड आधार से लिंक कर सकते हैं. यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो दिसंबर माह से शासन के निर्देशानुसार उनका राशन बंद कर दिया जाएगा.

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