देहरादून: शिक्षा का अधिकार के तहत प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है. शिक्षा विभाग की ओर से आरटीई के तहत विभाग के पोर्टल पर आवेदन की तिथि 5 मई तक कर दी गई है. विभाग के अनुसार कई जिलों में आए आवेदन के जांच के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया है. जिसको देखते हुए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है.
शिक्षा विभाग के इन निर्णय से उन अभिभावकों को अतिरिक्त समय अपने बच्चों के भविष्य और शिक्षा के लिए मिल गया है, जो कि इस अधिकार के तहत आवेदन नहीं कर पाए थे. राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा की ओर से मिली जानकारी अनुसार 5 मई तक इच्छुक अभ्यर्थी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूल में प्रवेश के लिए विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं.
इसके बाद 15 मई को सभी जिलों के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन करने वाले पत्रों की जांच पूरी की जाएगी. इसके साथ ही आवेदन करने वाले बच्चों के दावों की जांच भी की जाएगी. साथ ही 17 मई को विद्यालयों में आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं के प्रवेश के लिए लॉटरी खोली जाएगी.