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RTE के तहत गरीब छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में मिलेगा प्रवेश, 5 मई तक कर सकेंगे आवेदन

उत्तराखंड में शिक्षा का अधिकार के तहत निजी स्कूलों में गरीब छात्र-छात्राओं के प्रवेश को लेकर आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है. अब 5 मई तक अभ्यर्थी आवदेन दे सकते हैं. सभी प्राइवेट स्कूल शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य है.

poor student apply till 5 May
गरीब छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में मिलेगा प्रवेश

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Published : May 1, 2022, 2:02 PM IST

देहरादून: शिक्षा का अधिकार के तहत प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है. शिक्षा विभाग की ओर से आरटीई के तहत विभाग के पोर्टल पर आवेदन की तिथि 5 मई तक कर दी गई है. विभाग के अनुसार कई जिलों में आए आवेदन के जांच के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया है. जिसको देखते हुए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है.

शिक्षा विभाग के इन निर्णय से उन अभिभावकों को अतिरिक्त समय अपने बच्चों के भविष्य और शिक्षा के लिए मिल गया है, जो कि इस अधिकार के तहत आवेदन नहीं कर पाए थे. राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा की ओर से मिली जानकारी अनुसार 5 मई तक इच्छुक अभ्यर्थी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूल में प्रवेश के लिए विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं.

इसके बाद 15 मई को सभी जिलों के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन करने वाले पत्रों की जांच पूरी की जाएगी. इसके साथ ही आवेदन करने वाले बच्चों के दावों की जांच भी की जाएगी. साथ ही 17 मई को विद्यालयों में आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं के प्रवेश के लिए लॉटरी खोली जाएगी.

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18 मई को लॉटरी से निकले परिणाम को उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में चस्पा होने के साथ ही पोर्टल पर अपलोड की जाएगी. इसके साथ ही 20 मई से 15 जुलाई के बीच शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूलों में प्रवेश होंगे. 16 से 20 जुलाई सभी प्राइवेट स्कूल छात्र-छात्राओं के प्रवेश का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा.

राज्य अपर परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा डॉ. मुकुल कुमार सती ने कहा सभी अभिभावक अपने बच्चे का आवेदन पर पोर्टल पर पंजीकरण के बाद समस्त दस्तावेजों को उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे. जिससे कोई भी छात्र इस अधिकार से वंचित न रहे. साथ ही कहा कि सभी प्राइवेट स्कूल शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य है.

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