नैनीताल:उत्तराखंड पुलिस सेवा नियमावली 2018- 19 (संशोधन सेवा नियमावली) में किए गए बदलाव के मामले में कोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ की खंडपीठ ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के अंदर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि पुलिसकर्मी सत्येंद्र कुमार एवं अन्य द्वारा दायर नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था. याचिका दायर कर कहा है कि विभाग की सेवा नियमावली के अनुसार पुलिस कॉन्स्टेबल आर्म्स फोर्स को पदोन्नति के अधिक मौके दिए हैं. जबकि सिविल एवं इंटेलिजेंस को पदोन्नति के लिये कई चरणों से गुजरना होगा, जबकि उच्च अधिकारियों द्वारा उप निरीक्षक से निरीक्षक व अन्य उच्च पदों पर अधिकारियों की पदोन्नति निश्चित समय पर केवल डीपीसी द्वारा वरिष्ठता/ज्येष्ठता के आधार पर होती है. लेकिन पुलिस विभाग की रीढ़ कहे जाने वाले, पुलिस के सिपाहियों को पदोन्नति हेतु उपरोक्त मापदंड न अपनाते हुए, लिखित परीक्षा व शारीरिक परीक्षा के साथ साथ कई अन्य प्रकियाओं से गुजरना पड़ता है.