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LOCKDOWN 2.0: इन चीजों की बिक्री पर पूरी तरफ प्रतिबंध - हल्द्वानी एसडीएम विवेक राय

हल्द्वानी में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस सख्त नजर आ रही है. लॉकडाउन में ढील के समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है.

HALDWANI POLICE
लॉकडाउन के बीच ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी.

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Published : Apr 20, 2020, 2:49 PM IST

Updated : Apr 20, 2020, 3:27 PM IST

हल्द्वानी: कोरोना महामारी को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन है. हल्द्वानी में लॉकडाउन पार्ट-2 का सख्ती से पालन करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है. बढ़ाए गये लॉकडाउन की बीच इसके नियमों में भी बदलाव किये गये हैं.

लॉकडाउन के बीच ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी.

20 अप्रैल के बाद यानी आज से उत्तराखंड में सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकना, थूकना दंडनीय अपराध होगा. शराब, गुटखा, तंबाकू और इससे बने उत्पाद की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है.

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हल्द्वानी के उपजिलाधिकारी विवेक राय ने बताया कि लॉकडाउन पार्ट-2 का सख्ती से पालन कराया जा रहा है. सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी. इसके अलावा कोई भी अन्य दुकान खोलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उपजिलाधिकारी विवेक राय ने बताया कि एक जगह पर 5 लोगों से अधिक भीड़ इकट्ठा होने पर धारा-144 के तरत कार्रवाई की जाएगी. वहीं, शादी समारोह में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों की अनुमति दी जा रही है.

उप जिलाधिकारी ने बताया कृषि मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स की मरम्मत, कीटनाशक उर्वरक और बीज की दुकानों को लॉकडाउन की अवधि से पहले खोलने की छूट दी गई है. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा.

Last Updated : Apr 20, 2020, 3:27 PM IST

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