नैनीताल: हाई कोर्ट नैनीताल ने पायलट बाबा उर्फ कपिल अद्वेय को बड़ी राहत मिली है. रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने पायलट बाबा को जमानत दे दी है. मंगलवार सुबह हाई कोर्ट ने पायलट बाबा के जमानत प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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बता दें, पायलट बाबा बीती 4 अप्रैल से कंप्यूटर घोटाला मामले में जेल में थे. जेल में पायलट बाबा की तबीयत खराब होने के बाद से उनको हल्द्वानी के अस्पताल में भर्ती कराया है. निवासी हरीश पाल की याचिका पर जस्टिस रविंद्र मैठाणी ने मंगलवार को सुनवाई की. हरीश पाल ने ज्योलिकोट थाने में 25 नवंबर 2008 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
हरीश पाल ने हिमांशु राय, पायलट बाबा, इशरत खान व अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. इसी मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल की कोर्ट ने पायलट बाबा को जेल भेज दिया था.