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कॉलेज के खेल मैदान का व्यवसायिक उपयोग का मामला, HC ने कहा- जिला जज के यहां सिविल सूट दायर करें याचिकाकर्ता

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 5, 2023, 6:28 PM IST

commercial use of MB Inter College sports ground नैनीताल हाईकोर्ट में आज एमबी इंटर कॉलेज के खेल मैदान का व्यवसायिक उपयोग के लिए दिए जाने के खिलाफ खिलाफ याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जिला जज के यहां सिविल सूट दायर करने का आदेश दिया है.

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज के खेल मैदान को ट्रस्ट द्वारा व्यवसायिक उपयोग के लिए दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में वे जिला जज के यहां सिविल सूट दायर करें.

हल्द्वानी निवासी ललित मोहन सिंह नेगी ने दायर की थी याचिका:मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी ललित मोहन सिंह नेगी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हल्द्वानी का एमबी इंटर कॉलेज का संचालन ट्रस्ट द्वारा किया जाता है. वर्तमान में यहां एक हजार छात्र अध्ययनरत हैं. कॉलेज के पास एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है, जो सड़क से लगा हुआ है. इस मैदान को ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर व्यवसायिक गतिविधि करने के लिए ठेके पर दिया जाता है.

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व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग:ठेके पर दिए जाने पर छात्रों को कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है. जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि यहां पर व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ-साथ ट्रस्ट की भी जांच कराई जाए.

क्या है सिविल सूट:सिविल सूट या सिविल वाद वे होते हैं.जिसमें किसी न किसी व्यक्ति या पक्षकार के अधिकार निहित होते हैं. उस अधिकार को किसी एक पक्षकार द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है. ऐसे मामले सिविल न्यायलयों में दायर किए जाते हैं.

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