नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में सोमवार को वन विभाग के पूर्व प्रमुख राजीव भरतरी को पद से हटाए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मामले को निस्तारित करते हुए उन्हें सरकार के इस आदेश के खिलाफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (Central Administrative Tribunal) में चुनौती देने को कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने कैट (Central Administrative Tribunal) को निर्देश दिए हैं कि इस मामले को शीघ्र निस्तारित किया जाए.
उत्तराखंड वन विभाग में हेड ऑफ फारेस्ट के पद से आईएफएस अधिकारी राजीव भरतरी को हटाने के बाद यह पद विवादों में आ गया है. दरअसल, इस पद पर विनोद सिंघल को नियुक्ति दी गई है. इस फैसले को आईएफएस अधिकारी राजीव भरतरी ने कोर्ट में चुनौती दी थी. राजीव भरतरी का तर्क है कि उन्हें गलत तरीके से इस पद से हटाया गया है. जबकि जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर उन्हें बिना आवेदन किए ही तैनाती दे दी गई है.