नैनीतालःरुड़की के भक्तों वाला गांव की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय विधायक देशराज कर्णवाल, राज्य सरकार, सीएमओ हरिद्वार, डीएम हरिद्वार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि कि भक्तोंवाला गांव के स्थानीय निवासी अभिषेक कुमार के द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि गांव में पीएचसी सेंटर बदहाल स्थिति में है. जिसके चलते गांव के लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है. गांव के पीएचसी को ठीक करवाने के लिए उनके द्वारा जिले के तमाम अधिकारियों समेत स्थानीय विधायक के पास शिकायत की है. लेकिन आज तक उनके गांव के पीएचसी को ठीक नहीं किया गया. जबकि स्थानीय विधायक प्राइवेट अस्पताल को बढ़ावा दे रहे हैं.
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