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रामनगर: दो रिजॉर्टों को साइलेंस जोन में डीजे बजाने पर भेजा गया नोटिस

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Published : Dec 19, 2020, 2:24 PM IST

Updated : Dec 19, 2020, 2:35 PM IST

रामनगर वन प्रभाग एवं कॉर्बेट पार्क से लगते हुए दो रिजॉर्ट को शांत क्षेत्र में मानक से अधिक ध्वनि पर रात 11 बजे तक डीजे बजाना महंगा पड़ा. मामले में वन विभाग ने दोनों रिजॉर्ट मालिकों को नोटिस भेजा है.

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साइलेंस जोन में डीजे बजाने पर कार्रवाई.

रामनगर: कॉर्बेट लैंडस्केप से लगते हुए ढिकुली गांव में सैकड़ों रिजॉर्ट हैं. कई रिजॉर्ट स्वामी तो नियमों का पालन करते हैं, पर कई नियमों को ताक पर रखते हैं. ऐसे ही दो मामले बीते दिनों प्रकाश में आए हैं, जहां वन विभाग की टीमें गश्त पर थीं. गश्त के दौरान वन विभाग की टीम ने रात 11:00 बजे खुले में तेज आवाज के साथ डीजे बजता देखा. वन विभाग की टीम ने डीजे बंद करवाने के साथ ही रिजॉर्ट मालिकों को इस संबंध में नोटिस भेजा है.

साइलेंस जोन में डीजे बजाने पर कार्रवाई.

आपको बता दें वन्य जीव संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा कॉर्बेट पार्क की 500 मीटर की परिधि में साइलेंस जोन घोषित किया गया है, ताकि शोर-शराबे से वन्यजीवों के आराम पर कोई खलल ना पड़े. साइलेंस जोन के तहत मानक के अनुसार दिन में 50 डेसीबल व रात में 40 डेसीबल की ध्वनि होनी चाहिए.

मनोरंजन आदि कार्यक्रम के लिए साउंड प्रूफ हॉल का इस्तेमाल करने का नियम है. साइलेंस जोन का पालन कराने के लिए वन विभाग व पुलिस की टीम गश्त करती रहती हैं. उसी के चलते इन दो रिजॉर्ट पर कार्रवाई की गई है. साथ ही होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी वन विभाग ने नोटिस भेजा है. इस विषय में होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हरि मान ने कहा कि उनके पास ऐसी सूचना है कि ढिकुली के होटलों में रात 11:00 बजे तेज आवाज में डीजे बजा है. उन्होंने सभी रिजार्टों को डीजे न बजाने की हिदायत दे रखी है.

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वहीं इस मामले में रेंज अधिकारी ललित जोशी ने बताया कि वन प्रभाग कोसी रेंज के अंतर्गत पड़ने वाले एवं कॉर्बेट लैंडस्केप से लगते हुए क्षेत्र ढिकुली में दो रिजॉर्ट में शादी के दौरान तेज आवाज में डीजे चलाने पर उन्होंने कार्रवाई की. क्योंकि यह क्षेत्र साइलेंस जोन में आता है. साथ ही हिदायत दी गई है कि अगली बार ऐसा करने पर होटल स्वामियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Dec 19, 2020, 2:35 PM IST

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