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एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाला: नैनीताल जिला न्यायालय ने 82 आरोपियों को जारी किया नोटिस - NH 74 Land Compensation Scam

एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाले में नैनीताल जिला न्यायालय ने 82 आरोपियों को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने इन सभी को 21 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर जवाब देने के आदेश दिये हैं.

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एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाला

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Published : Oct 28, 2020, 9:32 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड के बहुचर्चित एनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाले के मामले पर नैनीताल जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राजीव खुल्बे की भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने एनएच भूमि मुआवजा घोटाले में सम्मिलित 82 आरोपियों को नोटिस भेजा है. साथ ही इस मामले में 21 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर जवाब देने के आदेश दिये हैं. वहीं, कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान भूमि मुआवजा घोटाले के मुख्य आरोपी पीसीएस अधिकारी डीपी सिंह, तिरपाल,अनिल कुमार समेत अन्य 26 आरोपियों के खिलाफ 14 दिसंबर तक सबूत पेश करने के निर्देश दिए हैं.

आज मामले में सुनवाई के दौरान एसआईटी के द्वारा 82 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए एसआईटी को जमकर फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा बगैर किसी की गिरफ्तारी के एसआईटी द्वारा चार्टशीट किस आधार पर दाखिल की गई है. जिसके बाद जिला व सत्र न्यायालय की एंटी करप्शन कोर्ट ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर 21 नवंबर तक कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.

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बता दें कि उधम सिंह नगर में एनएच-74 के चौड़ीकरण के नाम पर कृषक भूमि को आकर्षक दिखाकर और भूमि अभिलेखों में बैक डेट में एंट्री कर अधिक मुआवजा लेने का मामला 2017 में सामने आया था. जिसकी जांच तत्कालिक कुमाऊं कमिश्नर डी. सेंथिल पांडियन के द्वारा की गई . जिसमें खुलासा हुआ कि एनएच-74 के चौड़ीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है.

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तत्कालिक कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर घोटाले की जांच एसआईटी को सौंपी गई. जिसमें कई पीसीएस अधिकारी समेत 13 अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया था. एसआईटी ने घोटाले के मुख्य आरोपी एसडीएम डीपी सिंह को आरोपी बताते हुए कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट ने घोटाले के आरोप में एसडीएम डीपी सिंह को जेल भेज दिया था. जिसके बाद से मामला काफी चर्चाओं में रहा. आज मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने घोटाले के आरोप में 82 आरोपियों को नोटिस जारी कर कोर्ट में पेश होकर जवाब देने को कहा है.

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