नैनीताल: उत्तराखंड के बहुचर्चित एनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाले के मामले पर नैनीताल जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राजीव खुल्बे की भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने एनएच भूमि मुआवजा घोटाले में सम्मिलित 82 आरोपियों को नोटिस भेजा है. साथ ही इस मामले में 21 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर जवाब देने के आदेश दिये हैं. वहीं, कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान भूमि मुआवजा घोटाले के मुख्य आरोपी पीसीएस अधिकारी डीपी सिंह, तिरपाल,अनिल कुमार समेत अन्य 26 आरोपियों के खिलाफ 14 दिसंबर तक सबूत पेश करने के निर्देश दिए हैं.
आज मामले में सुनवाई के दौरान एसआईटी के द्वारा 82 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए एसआईटी को जमकर फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा बगैर किसी की गिरफ्तारी के एसआईटी द्वारा चार्टशीट किस आधार पर दाखिल की गई है. जिसके बाद जिला व सत्र न्यायालय की एंटी करप्शन कोर्ट ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर 21 नवंबर तक कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.
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