नैनीताल:पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार प्रेम बल्लभ बृजवासी के द्वारा चुनाव में नामांकन में हाई स्कूल का फर्जी प्रमाणपत्र लगाने का मामला हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने प्रेम बल्लभ बृजवासी और पंजाब विद्यालय शिक्षा परिषद को नोटिस जारी किया है, साथ ही जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. तो वहीं, टिहरी के नरेंद्र नगर के गांव जय कोट से क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे वीर सिंह का नामांकन रद्द होने का केस भी हाई कोर्ट की शरण में पहुंच गया है.
बता दें, अमृतपुर रानीबाग निवासी डॉक्टर केदार पलाड़िया ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि प्रेम बल्लभ द्वारा जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के दौरान नामांकन में प्रयोग किया गया हाई स्कूल का प्रमाण पत्र फर्जी है. उन्होंने पंजाब बोर्ड से गलत तरीके से इसको अर्जित किया है. अब इस फर्जी प्रमाणपत्र को प्रयोग प्रदेश के पंचायत चुनाव में कर रहे हैं, जो गलत है. लिहाजा उनका नामांकन रद्द कर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.
याचिकाकर्ता केदार पलाडिया का कहना है कि प्रेम बल्लभ बृजवासी के फर्जी प्रमाण पत्र की शिकायत (आपत्ति) उनके द्वारा नामांकन के दौरान चुनाव अधिकारी से भी की गई, लेकिन चुनाव अधिकारी द्वारा उनकी शिकायत को निरस्त कर दिया गया. जिसके बाद उन को मजबूरन हाईकोर्ट की शरण में आना पड़ा.
पढ़ें- कोटद्वार: शिक्षा के मंदिर पर चोरों का धावा, कंप्यूटर और सामान पर किया हाथ साफ