नैनीतालःप्रदेश के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले की अनियमितता मामले में समाज कल्याण विभाग के नोडल अधिकारी कांति राम जोशी नैनीताल हाईकोर्ट से 20 फरवरी तक राहत मिली है. अब पुलिस कांति राम को 20 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करेगी. हालांकि कोर्ट के ये आदेश मौखिक हैं.
बता दें कि छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में बीते 29 जनवरी 2019 को जिला समाज कल्याण अधिकारी और कार्यकारी जिला प्रबंधन बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम द्वारा IPC की धारा 420, 467, 468471 और 120 बी के तहत कांति राम जोशी के खिलाफ देहरादून के थाने मे मुकदमा दर्ज किया था. दर्ज मुकदमें में बताया गया था कि कांति राम जोशी ने बीते 2001 में देहरादून समाज कल्याण विभाग में अपर समाज कल्याण अधिकारी थे. तब उन्होंने स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अंतगर्त प्रेमनगर चुंगी क्षेत्र में बने 28 दुकानों में से 8 दुकानों को अपात्र लोगों को आवंटित कर दिया था. जिसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी ने जांच की थी.