नैनीताल:प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, बैंक, ऑफिस, हॉस्पिटल समेत सार्वजनिक स्थानों पर आग से बचने के लिए फायर उपकरण न होने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंचा है. मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार समेत उत्तराखंड फायर को 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि खटीमा निवासी विनोद ने नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों, ऑफिस, बैंक, अस्पतालों समेत सार्वजनिक स्थानों में फायर सिस्टम न लगे होने की बात कही थी. साथ ही जिन संस्थानों में फायर सेफ्टी सिस्टम लगे हैं, उनकी दशा बहुत खराब होने की भी शिकायत की. कई स्थानों पर पानी की सुविधा नहीं है, तो कहीं फायर के उपकरणों का अभाव है.