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NGT ने हल्द्वानी में दो स्टोन क्रशर के संचालन पर लगाई रोक - हल्द्वानी लेटेस्ट न्यूज

स्टोन क्रशर द्वारा प्रदूषण फैलाने और क्रशर से स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए एनजीटी ने पूर्व में स्टोन क्रशर के रात्रि संचालन पर रोक लगा दी थी. ऐसे में केवल दिन के समय ही इन स्टोन क्रशर का संचालन हो रहा था. लिहाजा, एक बार फिर एनजीटी ने अपने आदेश में पूर्ण रूप से उक्त स्टोन क्रशर के संचालन पर रोक लगा दी है.

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NGT ने हल्द्वानी में दो स्टोन क्रशर के संचालन पर लगाई रोक

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Published : May 11, 2022, 10:01 PM IST

हल्द्वानी:राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने क्षेत्र के दो स्टोन क्रशर मैसर्स हिमालया स्टोन इंडस्ट्री और मैसर्स हिमालय ग्रिड के संचालन पर रोक लगा (NGT bans operation of two stone crushers) दी है. इस आदेश को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एनजीटी ने जिलाधिकारी नैनीताल और खनन विभाग को नोटिस जारी किया गया है. ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली ने 10 मई 2022 को तेजिंदर कुमार जौली बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य मामले में आदेश जारी करते हुए 2 स्टोन क्रशर के संचालन पर रोक लगाई है.

गौरतलब है कि स्टोन क्रशर द्वारा प्रदूषण फैलाने और क्रशर से स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए एनजीटी ने पूर्व में स्टोन क्रशर के रात्रि संचालन पर रोक लगा दी थी. ऐसे में केवल दिन के समय ही इन स्टोन क्रशर का संचालन हो रहा था.

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लिहाजा, एक बार फिर एनजीटी ने अपने आदेश में पूर्ण रूप से उक्त स्टोन क्रशर के संचालन पर रोक लगा दी है. साथ ही एनजीटी ने खनन विभाग और जिलाधिकारी नैनीताल को तत्काल प्रभाव से ये आदेश लागू करने के निर्देश दिये हैं.

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