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कैदियों के लिए नई गाइडलाइन जारी, पहले 14 दिन क्वारंटाइन बैरक में रहना अनिवार्य - कोरोना न्यूज़ हल्द्वानी

शासन के निर्देश के बाद कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जेल प्रशासन ने नए कैदियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. जेल प्रशासन नये कैदियों को बैरक में ही पहले 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर रहा है ताकि जेल में कोरोना संक्रमण का खतरा न हो.

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Published : May 3, 2020, 5:12 PM IST

हल्द्वानी: नैनीताल जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य के मुताबिक, कोरोना वायरस के लिए सरकार द्वारा नई एडवाइजरी जारी की गई है. इसके अनुसार जेल में आने वाले नए बंदियों को अलग क्वारंटाइन बैरक में रखा जा रहा है. जिसमें उन कैदियों को क्वारंटाइन अवधि पूरी करनी जरूरी है. नये कैदियों के जेल पहुंचने से पहले उनका सुशीला तिवारी अस्पताल में मेडिकल जांच किया जा रहा है. इसके अलावा संदिग्ध मामलों में कैदियों की कोरोना रिपोर्ट भी टेस्ट को भेजी जा रही है.

जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि अभी तक हल्द्वानी जेल में करीब 80 कैदियों को क्वारंटाइन किया गया है, जबकि नैनीताल जेल में 10 कैदियों को क्वारंटीन किया गया है. इससे पहले जो कैदी क्वारंटाइन की अवधि पूरी कर चुके हैं, वे सामान्य कैदियों के साथ रह रहे हैं.

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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते कुछ धाराओं में गिरफ्तार अपराधियों की जमानत थाना स्तर या मजिस्ट्रेट स्तर पर दी जा रही है. जबकि गैर जमानती अपराध के मामले में आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है.

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कई कैदियों को जेल से जमानत पर छोड़ा गया है. इसके अलावा जेल में रह रहे कैदियों को उनके परिवार से मिलने के लिए 31 मई तक प्रतिबंध लगा दिया गया है. यही नहीं जेल प्रशासन ने कैदियों के परिवार से मुलाकात के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है. जिससे समय-समय पर कैदी जेल से अपने परिवार से ऑनलाइन मुलाकात करते हैं.

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