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उत्तराखंड में नए मोटर व्हीकल एक्ट को सख्ती से लागू करेगा परिवहन विभाग - संदीप वर्मा एआरटीओ हल्द्वानी

नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद उत्तराखंड में अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ना महंगा पड़ेगा. ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग और पुलिस विभाग मोटे जुर्माने के साथ बड़ी कार्रवाई भी करेगा. ऐसे में परिवहन विभाग ने एक्ट के अनुपालन की सभी तैयारियां कर ली है.

नया मोटर व्हीकल एक्ट

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Published : Sep 25, 2019, 9:09 PM IST

हल्द्वानीः नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद उत्तराखंड में अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ना महंगा पड़ेगा. ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग और पुलिस विभाग मोटे जुर्माने के साथ बड़ी कार्रवाई भी करेगा. ऐसे में परिवहन विभाग ने एक्ट के अनुपालन की सभी तैयारियां कर ली है.

नया मोटर व्हीकल एक्ट

अगर आप वाहन लेकर सड़कों पर चल रहे हैं तो अपने वाहन के सभी कागजात और नियमों का पालन अवश्य करें, नहीं तो परिवहन विभाग आप पर कार्रवाई कर सकता है. बता दें कि उत्तराखंड में कल से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो चुका है. ऐसे में परिवहन विभाग और पुलिस विभाग सख्त दिखाई दे रहा है. बिना हेलमेट लगाए दो पहिया वाहन चलाना या बिना सीट बेल्ट लगाए कार चलना महंगा पड़ेगा.

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नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सरकार ने राज्य स्तरीय कंपाउंडिंग की नई दरें लागू कर दी है. हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं पहनने पर ₹1000 का जुर्माना या 3 महीने के लाइसेंस निरस्त हो सकता है. यही नहीं परिवहन विभाग ने प्रदूषण मानक और छोटे बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर 31 अक्टूबर तक वाहन चालकों को मोहलत दी है. अगर 31 अक्टूबर तक अपने वाहन के प्रदूषण मानक चेक नहीं कराए हैं. तो 10000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है.

यही नहीं ओवरलोड वाहनों के खिलाफ भी परिवहन विभाग अब सख्त होने जा रहा है. नए नियम के तहत छोटे वाहन पर 2000 रुपए जबकि बड़े वाहन पर 5000 रुपए जुर्माना वसूलेगा.
एआरटीओ संदीप वर्मा ने बताया कि नए शासनादेश के अनुसार सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. जो भी मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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