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देहरादून में अतिक्रमण पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त, चार सप्ताह में मांगा जवाब - encroachment in dehradun news

नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार, देहरादून नगर निगम, एमडीडीए देहरादून को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

देहरादून में अतिक्रमण पर नैनी ताल हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका.

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Published : Nov 21, 2019, 10:50 AM IST

नैनीताल: देहरादून में हो रहे अवैध अतिक्रमण पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार, देहरादून नगर निगम, एमडीडीए देहरादून को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

देहरादून में अतिक्रमण पर नैनी ताल हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका.

आपको बता दें कि देहरादून निवासी आकाश यादव ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि दून में लोगों द्वारा सरकारी भूमि, सड़क और नालों के ऊपर अतिक्रमण किया गया है, जिसको नगर निगम द्वारा ना तो हटाया जा रहा है और ना ही कोई प्रयास किया जा रहा है. जहां अतिक्रमण हटाया गया है वहां पर फिर से दोबारा लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है. याचिकाकर्ता द्वारा राज्य सरकार, नगर निगम, एमडीडीए को कई बार इस अतिक्रमण को हटाने का प्रत्यावेदन दिया पर आज तक उनके प्रत्यावेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुई.

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अतिक्रमण हटाने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार द्वारा अतिक्रमण के मामले पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही, जिस वजह से उन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की. मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार देहरादून, मसूरी विकास प्राधिकरण समेत छावनी परिषद और नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

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