उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

ब्लैकमेलिंग केस: MLA पर आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर रोक, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब - नैनीताल हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई

बीजेपी विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला पर विधायक की पत्नी द्वारा देहरादून में दर्ज एफआईआर मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है. इसके साथ ही ब्लैकमेलिंग मामले में कोर्ट ने महिला को बड़ी राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

नैनीताल हाई कोर्ट
नैनीताल हाई कोर्ट

By

Published : Sep 4, 2020, 4:41 PM IST

Updated : Sep 4, 2020, 4:57 PM IST

नैनीताल: द्वाराहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर नैनीताल हाई कोर्ट ने अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है. आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ विधायक की पत्नी ने देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में ब्लैकमेल कर पांच करोड़ रुपए मांगने का मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए महिला नैनीताल हाई कोर्ट की शरण में गई थी, जिस पर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी.

कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब.

याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि विधायक महेश सिंह नेगी की पत्नी ने उन पर ब्लैकमेल कर पांच करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का झूठा आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, जिसको खारिज किया जाए. विधायक की पत्नी ने अपनी राजनीतिक पहुंच के चलते उनके खिलाफ देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और जब वो खुद विधायक नेगी के खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराने पहुंची तो पुलिस ने उसका मामला दर्ज नहीं किया.

पढ़ें-विधायक यौन शोषण केस: DNA टेस्ट पर पुलिस ने पीड़िता का पकड़ा झूठ

शुक्रवार को न्यायाधीश रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ में सुनवाई को दौरान वो व्हाट्सएप चेट भी दिखाई गई, जिसने आधार पर विधायक की पत्नी ने महिला पर ब्लैमेलिंग का आरोप लगाया था, लेकिन व्हाट्सएप चैट में ऐसा कुछ सामने नहीं आया, बल्कि विधायक की तरफ से महिला को मामला दबाने के लिए रुपए ऑफर किये गए थे. कोर्ट ने इस मामले में सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अग्रमी आदेश तक महिला की गिरफ्तार पर रोक लगा दी है.

Last Updated : Sep 4, 2020, 4:57 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details