नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court Nainital) ने चार चीनी नागरिकों के अपने वतन वापस जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सरकार से बृहस्पतिवार 13 जनवरी तक फिर से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी.
मामले के अनुसार, चार चीनी नागरिक वांग गुवांग, शू जेन, निहेपैंग और लियोजीनकांग भारत घूमने के लिए साल 2018 में आए थे, जिन्हें मुंबई पुलिस द्वारा सोने की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. बाद में इन लोगों को महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था. साल 2019 में उत्तराखंड पुलिस ने इन्हें बनबसा में गिरफ्तार कर लिया. इन पर आरोप लगा कि ये बनबसा के रास्ते नेपाल जा रहे थे और इनके पास भारत के फर्जी वोटर आईडी भी बरामद हुए थे.