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प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट सख्त, शिक्षा सचिव को किया तलब

प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाने पर शिक्षा सचिव राधिका झा को हाईकोर्ट ने तलब किया है. कोर्ट ने 22 सितंबर को शिक्षा सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने को कहा है.

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प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति मामले

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Published : Sep 17, 2021, 8:09 PM IST

नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाने पर शिक्षा सचिव राधिका झा को तलब किया है. कोर्ट ने 22 सितंबर को शिक्षा सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाजिर होने को कहा है.

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ में हुई. जनहित याचिका में कहा गया कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) परीक्षा, जो जुलाई 2020 में होनी थी, वह जनवरी 2021 में हुई और नतीजे फरवरी 2021 में आए.

इस बीच राज्य सरकार ने दिसंबर 2020, जनवरी 2021 में सूबे के 10 जिलों में प्राथमिक शिक्षकों की 2248 रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर दिया और सीटीईटी सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि दिसंबर 2020/जनवरी 2021 रख दी. इसकी वजह से जिन अभ्यर्थियों के नतीजे फरवरी 2021 में आए, उन्हें बिना किसी गलती के परीक्षा से वंचित होना पड़ा.

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मामले में पौड़ी गढ़वाल के समाजसेवी अनुपंत ने जनहित याचिका दायर की. याचिकर्ता ने कहा पूर्व में समाजसेवी रविंद्र जुगरान की ऐसी ही जनहित याचिका पर असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड के आवेदकों को राहत देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीटीईटी सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया था. उसी निर्णय को आधार मानकर इन आवेदकों को भी इसका लाभ दिया जाए.

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