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धान घोटाला मामले में हाई कोर्ट सख्त, सरकार से तीन सप्ताह में मांगा जवाब

उत्तराखंड में धान घोटाला मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. उच्च अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

Nainital High Court
Nainital High Court

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Published : Mar 12, 2020, 11:39 AM IST

Updated : Mar 12, 2020, 12:13 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में साल 2015 और 2017 में धान के ट्रांसपोर्टेशन में हुए घोटाला मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें, उधम सिंह नगर निवासी अवनीश जैन ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में खुलासा हुआ कि उधम सिंह नगर राइस मिल से कोटद्वार धान डिपो में हजारों टन धान स्कूटर और मोटरसाइकिल समेत दुपहिया वाहनों से भेजने की जानकारी मिली, जिससे स्पष्ट होता है की धान के ट्रांसपोर्टेशन में घोटाला हुआ है. इस घोटाले में अपर सचिव की जांच हो चुकी है, लेकिन अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

धान घोटाला मामले में हाई कोर्ट सख्त.

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याचिकाकर्ता ने इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ और न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

Last Updated : Mar 12, 2020, 12:13 PM IST

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