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स्टिंग मामला: हाईकोर्ट ने सरकार से 3 हफ्ते में मांगा जवाब, खंडपीठ देखेगी स्टिंग - स्टिंग केस

स्टिंग मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए 3 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं, साथ ही स्टिंग देखने की बात भी कही है.

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Published : Apr 23, 2019, 10:52 PM IST

नैनीताल: प्रदेश के बहुचर्चित स्टिंग मामले में नैनीताल हाईकोर्ट सख्त हो गया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन हफ्ते में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार ने अपना जवाब पेश नहीं किया तो कोर्ट अपना फैसला सुना देगी. साथ ही मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की खंडपीठ ने 14 मई के बाद इस स्टिंग को देखने की इच्छा भी जताई है.

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बता दें, एक निजी चैनल के स्टिंग के बाद राज्य सरकार द्वारा चैनल के सीईओ उमेश कुमार शर्मा के खिलाफ देहरादून थाने में विभिन्न धाराओं पर मुकदमा दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस ने उमेश कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया. FIR में कहा गया था कि स्टिंग के द्वारा उमेश कुमार शर्मा राज्य सरकार को ब्लैकमेल करने का काम करेंगे और सरकार को अस्थिर करेंगे.

स्टिंग मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से 3 हफ्ते में मांगा जवाब

वहीं, आज मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार से मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए 3 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने स्टिंग देखने की बात भी कही है.

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