नैनीताल: राज्य सरकार द्वारा रोडवेज कर्मचारियों पर एस्मा लगाए जाने और कर्मचारियों को वेतन न देने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त रुख अपना लिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार समेत उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और सरकार ने माना कि पिछले 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है.
मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को आदेश दिए हैं कि शपथ पत्र के माध्यम से अपनी बातें कोर्ट में पेश करें. बता दें कि रोडवेज कर्मचारियों ने एस्मा लगाने के विरुद्ध में नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. साथ ही सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था.
बता दें कि रोडवेज एसोसिएशन के द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा लगाने जा रही है, जो सरासर गलत है. सरकार कर्मचारियों को हड़ताल करने पर मजबूर कर रही है. सरकार और परिवहन निगम न तो संविदा कर्मचारियों को नियमित कर रहे हैं और न ही उनको नियमित वेतन दे रहे हैं. उनको पिछले 4 साल से ओवरटाइम का पैसा तक नहीं दिया जा रहा है. वहीं, रिटायर्ड कर्मचारियों के देय का अब तक भुगतान नहीं किया गया है.