नैनीताल: जनपद के प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल का आपस में विलय करने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट में पहुंच गया है. मामले पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ ने सख्त रुख अपनाते हुए डीएम उधम सिंह नगर को दो दिन के अंदर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर निवासी गणेश उपाध्याय ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया. जिसमें उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जारी उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा जनपद के 394 प्राथमिक स्कूल और हाई स्कूलों का आपस में विलय किया जाना था.
जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि "शिक्षा का अधिकार" अधिनियम 2009 के अंतर्गत जारी नियम में प्रावधान है कि कक्षा एक से लेकर 5 तक के बच्चों को उनके निवास स्थान से एक किलोमीटर के दायरे में पढ़ाया जाएगा. जबकि, कक्षा छह से आठ तक के बच्चों को तीन किलोमीटर के दायरे में शिक्षा देना अनिवार्य होगा.