नैनीतालः उत्तराखंड में मानकों के विपरीत चल रहे स्टोन क्रशरों के मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
उत्तराखंड में धड़ल्ले से नियम विरुद्ध चल रहे स्टोन क्रशरों के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का वक्त दिया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि उत्तराखंड में कितने वैध और अवैध स्टोन क्रेशर संचालित हैं.