उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

मानकों के विपरीत चल रहे स्टोन क्रशरों का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, सरकार से मांगा जवाब

उत्तराखंड में धड़ल्ले से नियम विरुद्ध चल रहे स्टोन क्रशरों के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है.

high court
high court

By

Published : Sep 23, 2020, 10:46 PM IST

नैनीतालः उत्तराखंड में मानकों के विपरीत चल रहे स्टोन क्रशरों के मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

उत्तराखंड में धड़ल्ले से नियम विरुद्ध चल रहे स्टोन क्रशरों के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का वक्त दिया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि उत्तराखंड में कितने वैध और अवैध स्टोन क्रेशर संचालित हैं.

पढ़ेंः पहली बार एक ही दिन में पारित होंगे 19 विधेयक और 10 अध्यादेश

बता दें कि बाजपुर निवासी त्रिलोकचंद ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश में नियम विरुद्ध तरीके से अवैध स्टोन क्रशर संचालित हो रहे हैं. जिस वजह से वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है. लिहाजा, इन अवैध और नियम विरुद्ध संचालित हो रहे स्टोन क्रशरों को बंद करवाया जाए.

ABOUT THE AUTHOR

...view details