नैनीताल:पद का दुरुपयोग करने के मामले में देहरादून हरबर्टपुर नगरपालिका अध्यक्ष देवेंद्र बिष्ट की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. नैनीताल हाई कोर्ट ने पालिकाध्यक्ष द्वारा पद के दुरुपयोग करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए सचिव शहरी विकास को 6 सप्ताह में अध्यक्ष का पक्ष सुन निर्णय लेने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि नगर पालिका के सभासद विपुल अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि पालिकाध्यक्ष ने पद का दुरुपयोग कर अपनी जमीन पर हाट बाजार का ठेका अपने भाई सतेंद्र बिष्ट को दे दिया है. अपने बेटे की गैर पंजीकृत संस्था रामलीला कमेटी को नियम विरुद्ध तरीके से 51 हजार रुपये दे दिए. याचिकाकर्ता का कहना है कि पालिकाध्यक्ष के द्वारा पद का दुरुपयोग करने के मामले पर उनके द्वारा गढ़वाल कमिश्नर से शिकायत भी की गई.
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