नैनीतालःश्रीनगर के कांडा में संचालित स्टोन क्रशर मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने स्टोन क्रशर के संचालन पर रोक लगा दी है. अब मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होगी. मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश व न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई.
दरअसल, श्रीनगर गढ़वाल के फरासू निवासी नरेंद्र सिंह सेंधवाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों के भारी विरोध के बावजूद प्रदेश सरकार ने कांडा लगा रामपुर में स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति दे दी है. जिससे आसपास के पर्यावरण, प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों गौरा देवी एवं राज राजेश्वरी को जाने वाले मार्ग, परंपरागत पेयजल स्रोतों के साथ ही वन्य जीवों पर बुरा असर पड़ सकता है.