नैनीतालःपौड़ी जिले के वन पंचायत निषणी की भूमि पर फॉरेस्ट चेक पोस्ट के नाम पर बहुमंजिला भवन बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने चेक पोस्ट के निर्माण पर रोक लगा दी है. साथ ही मामले में सरकार से 16 मार्च तक जवाब पेश करने के को कहा है. वहीं, नैनीताल हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि बिना कोर्ट की परमिशन के कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा.
वन पंचायत की भूमि पर बहुमंजिला इमारत के निर्माण पर रोक, HC ने सरकार से मांगा जवाब - पौड़ी में पेड़ों का कटान
नैनीताल हाईकोर्ट ने पौड़ी के निषणी वन पंचायत की भूमि पर फॉरेस्ट चेक पोस्ट के नाम पर बनाई जा रही बहुमंजिला इमारत के निर्माण पर रोक लगा दी है. मामले में कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है. मामला वन पंचायत भूम पर फॉरेस्ट चेक पोस्ट और 300 से ज्यादा पेड़ काटने से जुड़ा है.
गौर हो कि पौड़ी जिले के निषणी गांव के कुलदीप सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि वन विभाग की ओर वन पंचायत निषणी की भूमि पर फॉरेस्ट चेक पोस्ट के नाम पर एक करोड़ आठ लाख की लागत से बहुमंजिला भवन बनाया जा रहा है. इसको बनाने के लिए करीब 300 से ज्यादा पेड़ भी काटे गए हैं. जिससे पेड़ों को बड़ा नुकसान पहुंचा है.
याचिकाकर्ता का कहना है कि फॉरेस्ट चेक पोस्ट बनाने के लिए वन विभाग ने किसी से कोई परमिशन तक नहीं ली है. साथ ही चेक पोस्ट बनाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है. यह भूमि फॉरेस्ट की न होकर वन पंचायत की है. इसलिए इस पर रोक लगाई जाए. मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने चेक पोस्ट निर्माण पर रोक लगा दी है. साथ ही हिदायत दी है कि बिना परमिशन के कोई निर्माण कार्य न करें.
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