नैनीतालःउत्तराखंड में सहायक अध्यापक प्राइमरी (विशेष अध्यापक) के लिए निकली 380 पदों की विज्ञप्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी. साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 2012 की नियमावली में संशोधन कर तीन हफ्ते के भीतर जवाब पेश करें. इसके अलावा कोर्ट ने एनसीटीई को इस पर विचार करने को कहा है.
दरअसल, अभ्यर्थी गोपाल सिंह गोनिया समेत अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर विज्ञप्ति को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि साल 2010 से विकलांग छात्रों को पढ़ाने के लिए विशेष सहायक अध्यापक के पद रिक्त चल रहे थे. जिनको भरने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार राज्य सरकार को निर्देश जारी किए. कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने रिक्त 380 पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की.
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