नैनीताल:उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बच्ची से रेप और हत्या के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. दोषी को इससे पहले जिला कोर्ट ने भी उम्र कैद की सजा सुनाई थी. जिला कोर्ट के फैसले को दोषी ने नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन हाई कोर्ट ने दोषी की याचिका को खारिज कर दिया और निजली अदालत के फैसले को सही बताया.
जानकारी के मुताबिक दोषी पवन सैनी ने साल 2014 में रामनगर में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था. दुष्कर्म के बाद दोषी ने लड़की का गला घोंटकर हत्या कर दी थी. दोषी ने हत्या के बाद शव को जंगल में फेंक दिया था. लड़की के परिजनों ने उसकी काफी तलाश की थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा. हालांकि इसी बीच किसी ने परिजनों को बताया कि उन्हें उनकी लड़की को पवन के साथ देखा था. इसके बाद स्थानीय लोगों ने पवन से पूछताछ की लेकिन उसने कुछ नहीं बताया. बाद में जब लोगों ने पवन की पिटाई की तो उसने सच्चाई बताई.