नैनीताल:उत्तराखंड हाई कोर्ट ने काशीपुर के द्रोणसागर क्षेत्र में 300 मीटर के दायरे में किए गए अतिक्रमण पर सख्त रूख अपनाया है. कोर्ट ने सरकार को तीन सप्ताह में अतिक्रमण चिन्हित करने के आदेश दिए हैं. साथ ही राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
काशीपुर के द्रोणसागर में हो रहे अतिक्रमण के मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने 160 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने के भी आदेश दिए हैं. इस मामले में शनिवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने भी अपना जवाब पेश किया था. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि करीब 200 से अधिक लोगों ने द्रोण सागर क्षेत्र में अतिक्रमण किया है.
पढ़ें- हाउस टैक्स में छूट को लेकर लागू नहीं हुआ जीओ, कांग्रेसियों ने बताया CM की जुमलेबाजी