नैनीताल: कोरोना काल के दौरान भी उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों को वेतन न देने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए रोडवेज एमडी को 22 जून को हाईकोर्ट में पेश होकर जवाब देने के आदेश दिए हैं. वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार से भी मामले पर जवाब मांगा है.
आपको बता दें कि उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संघ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि रोडवेज कर्मचारियों को सरकार द्वारा लंबे समय से वेतन नहीं दिया गया है. जब कर्मचारी प्रदर्शन करने की चेतावनी दे रहे हैं तो सरकार उन पर एस्मा लगाने जा रही है, जो नियमानुसार गलत है. क्योंकि सरकार कर्मचारियों को हड़ताल करने पर मजबूर कर रही है.
सरकार परिवहन निगम के संविदा कर्मचारियों को न तो नियमित कर रही हैं और ना ही नियमित वेतन दे रही है. इतना ही नहीं रोडवेज कर्मचारियों को विभाग द्वारा ओवर टाइम भी नहीं दिया गया है. रिटायर्ड कर्मचारियों के देय का भुगतान भी सरकार द्वारा नहीं किया गया है. हाईकोर्ट पहुंचे कर्मचारी यूनियन का कहना था कि वेतन और अन्य भत्तों की मांग को लेकर सरकार के साथ उनका कई बार समझौता हो चुका है. लेकिन सरकार द्वारा उनको वेतन और अन्य भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं. इन्हीं मांगों को लेकर अब कर्मचारी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी तो सरकार उनके खिलाफ एस्मा लगाने की तैयारी कर रही है.