नैनीतालःउत्तराखंड समेत नैनीताल शहर में बंदरों और कुत्तों के बढ़ते आंतक से निजात दिलाने के लिए दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने नैनीताल नगर पालिका से 24 घंटे के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा कोर्ट ने सरकार से भी दस दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने के कहा है.
बता दें कि नैनीताल निवासी गिरीश चंद्र खोलिया ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया है. जिसमें उन्होंने कहा है कि नैनीताल शहर में कुत्तों का आतंक (Stray Dogs And Monkeys Attack) बढ़ता ही जा रहा है. जो अभी तक सैकड़ों लोगों को काट चुके हैं. जबकि, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है. कुछ समय पहले कुत्तों का बधियाकरण भी किया गया था. उसके बावजूद इसके इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है. याचिकाकर्ता ने बंदरों और कुत्तों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने की मांग की है.
इससे पहले 19 जुलाई को हुई सुनवाई में आवारा बंदरों और कुत्तों की समस्या पर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने कड़ा रुख अपनाते हुए नगर पालिका नैनीताल को पक्षकार बनाया था. पालिका से शहर में आवारा कुत्तों और बधियाकरण किए गए कुत्तों की संख्या समेत कुत्तों द्वारा काटे गए लोगों की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था.
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