नैनीताल: उत्तराखंड में स्वास्थ्य बीमा योजना (health insurance plan) के नाम पर रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन से हो रही कटौती (pension deduction) का मामला नैनीताल हाईकोर्ट (nainital high court) में पहुंच गया है. इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट (nainital high court) के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने मुख्य सचिव समेत स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है.
बता दें कि देहरादून निवासी रिटायर्ड कर्मचारी गणपत सिंह बिष्ट ने इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (public interest litigation) दायर की थी. उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2020 को शासनादेश जारी कर रिटायर्ड होने वाले सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की पेंशन से स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए कटौती की जा रही है. इसके लिए उनसे सहमति भी नहीं मांगी गई.