नैनीताल: हरिद्वार में गंगा नदी में हो रहे खनन को लेकर मातृ सदन ने जो जनहित याचिका दायर की थी, उस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सरकार से 16 मार्च तक जवाब पेश करने को कहा है. मामले की सुनवाई के लिए 16 मार्च की तिथि नियत की है.
मामले के अनुसार हरिद्वार मातृ सदन ने जनहित याचिका दायर कहा था कि हरिद्वार गंगा नदी में नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है, जिससे गंगा नदी के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है. गंगा नदी में खनन करने वाले नेशनल मिशन क्लीन गंगा को पलीता लगा रहे हैं.
पढ़ें-नैनीताल HC धर्म संसद हेट स्पीट मामले की सुनवाई, आरोपी वसीम रिजवी की जमानत याचिका खारिज