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HC ने हत्यारी मां की जमानत याचिका की खारिज, एक माह की बेटी का किया था कत्ल - नगमा की जमानत याचिका खारिज

बेटी की हत्या के आरोप में जेल में बंद हत्यारोपी मां की जमानत याचिका नैनीताल हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी है.

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट

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Published : Jul 29, 2021, 7:43 PM IST

Updated : Jul 29, 2021, 8:34 PM IST

देहरादून: एक माह की बच्ची को मौत के घाट उतारने वाले हत्यारी मां की जमानत याचिका नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने बच्ची की हत्या को जघन्य अपराध की श्रेणी का दर्जा भी दिया है. इस दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक मां कैसे अपनी नवजात बच्ची की हत्या कर सकती है.

बता दें कि दिसंबर 2019 में खटीमा निवासी निशा उर्फ नगमा ने अपनी एक माह की बच्ची की हत्या उसका शव नदी में फेंक दिया था. इसके बाद नगमा ने थाने में उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस को नवजात का शव नदी से मिला था.

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इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू और नगमा से पूछताछ की तो सच सामने आया कि मां ने ही अपनी बच्ची को नदी में फेंका था. पुलिस ने नगमा के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है. तब से नगमा जेल में बंद है.

नगमा ने इससे पहले जिला न्यायालय में भी जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन जिला कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. अब नगमा नैनीताल हाईकोर्ट पहुंची थी, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट ने भी नगमा की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

Last Updated : Jul 29, 2021, 8:34 PM IST

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