देहरादून: एक माह की बच्ची को मौत के घाट उतारने वाले हत्यारी मां की जमानत याचिका नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने बच्ची की हत्या को जघन्य अपराध की श्रेणी का दर्जा भी दिया है. इस दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक मां कैसे अपनी नवजात बच्ची की हत्या कर सकती है.
बता दें कि दिसंबर 2019 में खटीमा निवासी निशा उर्फ नगमा ने अपनी एक माह की बच्ची की हत्या उसका शव नदी में फेंक दिया था. इसके बाद नगमा ने थाने में उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस को नवजात का शव नदी से मिला था.