नैनीतालः प्रदेश में शराब पर प्रतिबंध मामले को लेकर हाई कोर्ट सख्त हो गया है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन हफ्ते के भीतर शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही तय समय में मामले पर जवाब देने को कहा है. कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि राज्य गठन के बाद कब-कब शराबबंदी की गई. वहीं, अब मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी.
बता दें कि गरुड़ निवासी अधिवक्ता डीके जोशी ने प्रदेश में शराब के बढ़ रहे प्रचलन और लोगों की मौत समेत हो रही बीमारियों को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में आबकारी अधिनियम 1910 लागू है. जिसका पालन नहीं हो रहा है. जगह-जगह सार्वजनिक स्थानों, स्कूल, मंदिरों के आस-पास शराब की दुकानें खुली हुईं हैं. शराब की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं और कई परिवार बर्बाद हो गए हैं. लिहाजा शराब पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए.