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कॉर्बेट नेशनल पार्क में वाहनों के संचालन पर हाई कोर्ट का फैसला, एक दिन में जाएंगे सिर्फ 4 कैंटर

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक दिन में चार से ज्यादा कैंटर वाहन अंदर जाते हैं तो इसके लिए निदेशक जिम्मेदार होंगे.

नैनीताल हाईकोर्ट.

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Published : Aug 29, 2019, 1:01 PM IST

नैनीताल: हाई कोर्ट ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के निकाला जोन में 4 से अधिक कैंटर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि एक दिन में केवल चार ही वाहन ढिकाला जोन के अंदर जा सकते हैं. जिसके लिए हाई कोर्ट ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक को आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर एक दिन में चार से ज्यादा कैंटर वाहन अंदर जाते हैं, तो इसके लिए निदेशक जिम्मेदार होंगे.

बता दें कि रामनगर निवासी डॉक्टर निशांत पपने और प्रमोद कुमार ने याचिका दायर कर कहा था कि 7 अक्टूबर को कॉर्बेट निदेशक की ओर से ढिकाला जोन में 10 कैंटर संचालित करने की निविदा निकाली गई थी. जिसको याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया कि बाघ संरक्षण योजना वन्य जीव संरक्षण के तहत बनाई है. इस आधार पर निकाला जोन में 4 से अधिक वाहनों का संचालन नहीं किया जा सकता है.

हाई कोर्ट ने दी 4 गाड़ियों को पार्क में जाने की अनुमति.

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वहीं मामले में कॉर्बेट के निदेशक की तरफ से शपथ पत्र पेश कर कहा है कि उनके द्वारा 10 सेंटरों की निविदा निकाली गई है. जिसमें से केवल चार वाहन ही जोन के अंदर जाएंगे, बाकी 6 वाहन खड़े रहेंगे. मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने उनके शपथ पत्र को मानते हुए कहा कि केवल ढिकाला जोन के अंदर चार बड़े वाहनों का संचालन किया जाए. अगर 4 से अधिक वाहनों का संचालन किया जाएगा तो उसके लिए निदेशक कॉर्बेट जिम्मेदार होंगे.

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