नैनीताल: हाई कोर्ट ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के निकाला जोन में 4 से अधिक कैंटर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि एक दिन में केवल चार ही वाहन ढिकाला जोन के अंदर जा सकते हैं. जिसके लिए हाई कोर्ट ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक को आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर एक दिन में चार से ज्यादा कैंटर वाहन अंदर जाते हैं, तो इसके लिए निदेशक जिम्मेदार होंगे.
बता दें कि रामनगर निवासी डॉक्टर निशांत पपने और प्रमोद कुमार ने याचिका दायर कर कहा था कि 7 अक्टूबर को कॉर्बेट निदेशक की ओर से ढिकाला जोन में 10 कैंटर संचालित करने की निविदा निकाली गई थी. जिसको याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया कि बाघ संरक्षण योजना वन्य जीव संरक्षण के तहत बनाई है. इस आधार पर निकाला जोन में 4 से अधिक वाहनों का संचालन नहीं किया जा सकता है.