नैनीतालःउत्तराखंड की जेलों में वरिष्ठ जेल अधीक्षक एवं अधीक्षक कारागार के पदों पर पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने जेलों में पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करने के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार, गृह सचिव उत्तराखंड व आईजी जेल को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द उत्तराखंड की जेलों में रिक्त पड़े पदों को सीधी भर्ती या प्रमोशन से भरा जाए. जब तक भर्ती प्रक्रिया जारी होगी तब तक जेल प्रशासन के अधिकारियों को ही इन रिक्त पदों पर अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाए.
बता दें कि काशीपुर निवासी संजीव कुमार आकाश ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य के जिला जेलों में वरिष्ठ जेल अधीक्षक और जेल अधीक्षक के करीब 7 पद खाली थे. राज्य सरकार ने 12 फरवरी 2021 को एक शासनादेश जारी कर पुलिस विभाग के द्वारा इन पदों को भरने का आदेश जारी किया गया, जो गलत है. सरकार के इस शासनादेश को याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी.