नैनीतालःपशुपालन विभाग में चारा घोटाले मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने मुख्य सचिव से चार महीने के भीतर जांच पूरी करने को कहा है. साथ ही कोई खामियां पाए जाने पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज तिवाड़ी और जस्टिस आलोक वर्मा की खंडपीठ में हुई.
बता दें कि समाजसेवी गौरी मौलेखी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि पशुपालन विभाग में चारा घोटाला हुआ है. पशुपालन विभाग उत्तराखंड से 2050 रुपए कुंतल चारा खरीदने के बजाए पंजाब से 3200 रुपए प्रति कुंतल खरीद रहा है.