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प्रदूषण फैला रही फैक्ट्रियों पर नैनीताल हाई कोर्ट सख्त, रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश

फैक्ट्रियों से लगातार फैल रहे प्रदूषण से खेत व वायु-जल प्रभावित हो रहा है. मंगलवार को नैनीताल हाई कोर्ट ने फैक्ट्रियों से रिपोर्ट पेश करने के सख्त आदेश दिए हैं.

प्रदूषण के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त.

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Published : Jul 31, 2019, 12:02 AM IST

नैनीताल: प्रदूषण फैला रही फैक्ट्रियों के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट सख्त हो गया है. हाई कोर्ट ने प्रदूषण फैला रही कंपनियों की लिस्ट पेश करने का आदेश दिया है. प्रदूषण फैला रही इन कंपनियों पर जल्द ही गाज गिर सकती है. नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने प्रदेश में प्रदूषण फैला रही कंपनियों के सैंपल इकट्ठा कर उनकी लिस्ट 13 अगस्त को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है.

प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों से ब्योरा मांगा गया है कि इनके द्वारा खेतों में कितना वेस्ट डाला जाता है. नैनीताल हाई कोर्ट ने उसकी रिपोर्ट करने के आदेश दिए हैं. इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई है.

आपको बता दें कि उधमसिंह नगर निवासी हिमांशु चंदोला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऊधमसिंह नगर में लगभग 27 से 28 फैक्ट्रियां ऐसी है जिनके द्वारा वायु-जल प्रदूषण फैल रहा है. इससें कई लोगों की हेपोटाइट‌िस होने के कारण मौत भी हो गई है. याचिका में यह भी कहा गया कि कृषि भूमि कृषि लायक नहीं रह गई है. फैक्ट्रियों का सारा पानी खेतों व नदियों में बहाया जा रहा है. इससे नदियां भी दूषित हो रही हैं. नैनीताल हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि फैक्ट्रियों से फैल रही गंदगी को बंद किया जाए जिससे जल-वायु प्रदूषण पर नियंत्रण लग सके.

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