नैनीताल:नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी शांतिकुंज प्रमुख प्रणव पंड्या को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए हरिद्वार एसएसपी को मामले की जांच पूरी कर 3 माह के भीतर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं, आरोपी पर कार्रवाई करने की याचिकाकर्ता अधिवक्ता विवेक शुक्ला की याचिका को हाई कोर्ट ने निस्तारित कर दिया है.
मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए हरिद्वार के एसएसपी को 3 माह के भीतर दुष्कर्म मामले की जांच पूरी कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिये हैं. इसके साथ ही पीड़ित और उसके परिजनों को उत्तराखंड आने पर सरकार द्वारा सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है. वहीं, एसएसपी हरिद्वार ने कोर्ट में जवाब पेश कर कहा है कि कोर्ट के आदेश पर सीआरपीसी की धारा 161 व 164 में पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए हैं.
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